डेबिट/क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग से कैसे बचें, क्या करें फ्रॉड होने पर, जानें यहां
ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमें हर ट्रांजेक्शन और डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए.
स्किमिंग, फिशिंग और कार्ड की क्लोनिंग के जरिए हैकर्स कार्ड को हैक करके लोगों के खातों से पैसा उड़ा लेते हैं.
स्किमिंग, फिशिंग और कार्ड की क्लोनिंग के जरिए हैकर्स कार्ड को हैक करके लोगों के खातों से पैसा उड़ा लेते हैं.
हम तेजी से डिजिटल इंडिया (Digital India) और कैशलेस सोसायटी (Cashless society) की तरफ बढ़ रहे हैं. कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online transaction) ही सुरक्षित लेनदेन का जरिया बनकर उभरा है. इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं.
क्रेडिट (Credit card), डेबिट कार्ड (Debit card), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) फ्रॉड के मामलों में पिछले कुछ समय में लगातार इजाफा हुआ है.
पिछले कुछ समय से एटीएम/डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शंस के जरिए सबसे ज्यादा फ्रॉड देखने को मिले हैं.
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ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमें हर ट्रांजेक्शन और डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. यहां हम डिजिटल फ्रॉड और उससे बचाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
कैसे होती है क्रेडिट/डेबिट कार्ड की धोखाधड़ी
स्किमिंग, फिशिंग और कार्ड की क्लोनिंग के जरिए हैकर्स कार्ड को हैक करके लोगों के खातों से पैसा उड़ा लेते हैं.
इस तरह के फ्रॉड में डेबिट कार्ड की जानकारी की चोरी होती है. डाटा चोरी के लिए एक छोटी सी डिवाइस का इस्तेमाल होता है. इस डिवाइस को स्किमर कहते हैं. स्किमर से एटीएम ट्रांजेक्शन के दौरान कार्ड की जानकारी चुरी ली जाती है. कार्ड को मशीन में स्वाइप करते ही स्किमर जानकारी चुरा लेता है. एटीएम कार्ड स्वाइप करने वाले सिस्टम पर स्किमर बैठा देते हैं.
जालसाज कार्ड यूजर के एटीएम पिन का पता लगाते हैं. एटीएम के अंदर कैमरा लगाकर या बैंक के कैमरे को हैक कर लेते हैं. जानकारी ऑनलाइन खरीदारी या क्लोन कार्ड बनाने के लिए करते हैं.
कैसे बचें एटीएम स्किमिंग से
एटीएम पिन को दर्ज करें तो उसे ढंक लें. मशीन पर कार्ड रीडर ढीला लगा हुआ तो इस्तेमाल न करें. बैंक ट्रांजेक्शन की तुरंत जानकारी SMS पर लें. संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी बैंक, पुलिस के दें.
फ्रॉड होने पर क्या करें
RBI के क्रेडिट कार्ड पर थर्ड पार्टी फ्रॉड के नियम तय किए हैं. 3 दिन के अंदर बैंक को किसी भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन की जानकारी दें. इस स्थिति में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी.
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7 दिन के अंदर फ्रॉड ट्रांजेक्शन की जानकारी देने पर अलग नियम हैं. ट्रांजेक्शन वेल्यू या सेंट्रल बैंक के द्वारा तय राशि में से एक मिलेगी. अगर कार्ड से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ तो कार्ड को फौरन ब्लॉक करे दें और अपने बैंक से जरूर संपर्क करें.
03:47 PM IST